नई दिल्ली – जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक 3 सितंबर 2025 को हुई । जनता को महंगाई से राहत देने के लिए GST टैक्स ढांचे में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। इस बैठक में New GST Rate List जारी किया गया है।
इस बैठक अब तक का सबसे बड़ा GST सुधार के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि 12% और 28% टैक्स स्लैब को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ दो मुख्य स्लैब – 5% और 18% – ही लागू होंगे।
बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों से लेकर कपड़े, फुटवियर, इंश्योरेंस और शिक्षा क्षेत्र तक कई वस्तुएं अब या तो सस्ती होंगी या पूरी तरह जीएसटी मुक्त।
क्या है नया GST SLAB 2025 का ढांचा?
इस New GST Rate List ke अंतर्गत निम्नलिखित बदलाव हुए है जो नीचे दिए गए है।
12% वाले 99% सामान अब 5% टैक्स में आ गए।
28% वाले ज़्यादातर सामान को 18% स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया।
पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, बिना प्रसंस्कृत तंबाकू और लग्जरी कारों जैसे सिन गुड्स पर नया 40% टैक्स स्लैब प्रस्तावित।
इस बदलाव का असर सीधा आम जनता और छोटे कारोबारियों की जेब पर पड़ेगा।
अब क्या-क्या हुआ सस्ता?
1. खाने-पीने की चीज़ें
- पराठा, रोटी, खाखरा और पिज्जा ब्रेड अब पूरी तरह GST Free (0%)।
- मक्खन, घी, चीज़, पैकेज्ड नमकीन और भुजिया पर टैक्स घटकर 5%।
- शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट जैसे रोज़मर्रा के प्रोडक्ट्स पर टैक्स 18% से घटाकर 12%।
2. कपड़े और फुटवियर
- अब ₹2500 तक के कपड़े और फुटवियर पर सिर्फ 5% GST देना होगा।
3. स्वास्थ्य और इंश्योरेंस के क्षेत्र में
- 5 लाख तक की हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पर टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
- मेडिकल क्षेत्र में ऑक्सीजन, करेक्टिव चश्मे और कुछ जरूरी डायग्नोस्टिक किट्स पार्ट इत्यादि अब 0% टैक्स पर मिलेंगे।
4. शिक्षा क्षेत्र
- नोटबुक्स, एक्सरसाइज़ बुक्स, नक्शे, चार्ट, पेंसिल, रबर, क्रेयॉन्स इत्यादि चीजे अब पूरी तरह GST मुक्त हो गई है अर्थात 0% GST।
5. वाहन और ऑटोमोबाइल
- छोटी कारें, मोटरसाइकिल, थ्री-व्हीलर, बस और ट्रक अब 18% स्लैब में।
- सभी ऑटो पार्ट्स पर समान रूप से 18% टैक्स।
6. इलेक्ट्रॉनिक सामान
- टीवी (32 इंच से बड़े), एसी, प्रोजेक्टर और वॉशिंग मशीन पर टैक्स 28% से घटकर 18%।
किसानों और कारोबारियों को मिली राहत
बैठक में जीएसटी काउंसिल ने किसानों और व्यापारियों के लिए भी कई अहम फैसले लिए:
- ट्रैक्टर, टायर और कृषि मशीनरी पर जीएसटी घटाकर 5%।
- निर्यातकों का रजिस्ट्रेशन समय घटाकर सिर्फ 3 दिन कर दिया गया (पहले 1 महीना)।
- ऑटोमैटिक जीएसटी रिफंड सिस्टम लागू करने पर सहमति बनी।
कब से लागू होंगे New GST Rate List रेट?
सभी वस्तुओं पर नई दरें – 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी (सिन गुड्स को छोड़कर)।
किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
नया जीएसटी ढांचा सीधे तौर पर मध्यम वर्ग, छात्रों, किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए राहत लेकर आया है।
- छात्रों के लिए पढ़ाई से जुड़ी चीज़ें टैक्स फ्री हो गईं।
- किसानों के लिए ट्रैक्टर और कृषि उपकरण अब सस्ते होंगे।
- परिवारों के लिए ब्रेड, कपड़े, इंश्योरेंस और हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स पर जीएसटी खत्म या कम किया गया है।
डबल टैक्स स्लैब में बदलाव (GST 2025)
स्लैब / कैटेगरी | डिटेल्स |
---|---|
5% स्लैब | अब सिर्फ दो मुख्य स्लैब रहेंगे – 5% और 18% |
12% से 5% | 12% वाले 99% आइटम को 5% स्लैब में शिफ्ट किया गया |
28% से 18% | 28% वाले अधिकतर सामान को 18% स्लैब में लाया गया |
40% नया स्लैब | पान मसाला, तंबाकू और लग्जरी कारों जैसे ‘सिन गुड्स’ पर प्रस्तावित |
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New GST Rate List 2025: नया जीएसटी सुधार (पूरी लिस्ट)
कैटेगरी | प्रोडक्ट | पहले (From) | अब (To) |
---|---|---|---|
दैनिक ज़रूरत की चीज़ों पर बचत | हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम | 18% | 12% |
मक्खन, घी, चीज़ और डेयरी स्प्रेड्स | 12% | 5% | |
पैकेज्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर | 12% | 5% | |
बर्तन | 12% | 5% | |
बच्चों के लिए फीडिंग बोतल, नैपीज़ और क्लिनिकल डायपर | 12% | 5% | |
सिलाई मशीन व इसके पार्ट्स | 12% | 5% | |
किसानों और कृषि के लिए राहत | ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स | 18% | 5% |
ट्रैक्टर | 12% | 5% | |
बायो-कीटनाशक, बायो-फर्टिलाइज़र, माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स | 12% | 5% | |
ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर | 12% | 5% | |
कृषि/बागवानी/वानिकी मशीनरी | 18% | 5% | |
हेल्थकेयर सेक्टर में राहत | व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा | 18% | शून्य |
थर्मामीटर | 18% | 5% | |
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन | 12% | शून्य | |
सभी डायग्नोस्टिक किट्स और रिएजेंट्स | 12% | 5% | |
ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स | 12% | 5% | |
करेक्टिव चश्मे | 12% | शून्य | |
वाहन हुए किफायती | पेट्रोल/डीज़ल/हाइब्रिड कारें (≤1200cc/1500cc और ≤4000mm), एलपीजी, सीएनजी कारें | 28% | 18% |
छोटी कारें (≤350cc) | 28% | 18% | |
माल ढुलाई के वाहन | 28% | 18% | |
सस्ती शिक्षा | नक्शे, चार्ट और ग्लोब | 12% | शून्य |
पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स और पेस्टल | 12% | शून्य | |
एक्सरसाइज़ बुक्स और नोटबुक्स | 12% | शून्य | |
रबर (इरेज़र) | 12% | शून्य | |
इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बचत | एयर कंडीशनर | 28% | 18% |
टेलीविज़न (32 इंच से बड़े, LED/LCD) | 28% | 18% | |
मॉनिटर और प्रोजेक्टर | 28% | 18% | |
डिश वॉशिंग मशीन | 28% | 18% |
निष्कर्ष
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए फैसलों ने टैक्स सिस्टम को और सरल और पारदर्शी बना दिया है। दोहरे टैक्स स्लैब (5% और 18%) से कारोबार आसान होगा और आम लोगों को रोज़मर्रा के सामानों पर सीधी राहत मिलेगी।
Disclaimer-
यह खबर जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक (सितंबर 2025) में घोषित आधिकारिक निर्णयों पर आधारित है। किसी भी अंतिम कर भुगतान या इनपुट क्रेडिट से संबंधित फैसले के लिए कृपया सरकारी नोटिफिकेशन देखें।
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